श्री टीकाराम जूली, माननीय श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय श्रम संगठनो के प्रतिनिधियों के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में व्यापक विचार विमर्ष के उपरांत माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओ का त्वरित निस्तारण किये जाने के निर्देष प्रदान किये गये। सभी श्रम संगठनो के प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देष प्रदान किये तथा श्रम संगठनों से अपील की कि कोराना महामारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए श्रमिकों को मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी बनाये रखने के बारे में जागरूक किया जाये।
श्रम मंत्री ने ली श्रम संगठन के प्रतिनिधियो के साथ महत्वपूर्ण बैठक
आज दिनांक 06.04.2021 को श्री टीकाराम जूली, माननीय श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय श्रम संगठनो के प्रतिनिधियों के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में व्यापक विचार विमर्ष के उपरांत माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओ का त्वरित निस्तारण किये जाने के निर्देष प्रदान किये गये।
बैठक में श्री प्रतीक झाझड़िया, श्रम आयुक्त, राजस्थान, श्री पंतजलि भू, अतिरिक्त श्रम आयुक्त के अलावा विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से श्री जगदीष राज श्रीमाली, प्रदेषाध्यक्ष (इन्टक), श्री रविन्द्र शुक्ला, प्रदेषाध्यक्ष (सीटू), श्री कुणाल रावत, महामंत्री (एटक), श्री मुकेष माथुर, प्रदेषाध्यक्ष (एच.एम.एस.), श्री रामपाल सैनी, प्रदेषाध्यक्ष (आर.सीटू) एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि भारत सरकार द्वारा समस्त श्रम कानूनो को 4 लेबर कोड के रूप में लागू किया जा रहा है वह श्रम विरोधी है जिन पर राज्य सरकार द्वारा समूचित विचार विमर्ष किया जाना आवष्यक है तथा इस संबंध में केन्द्रीय श्रम संगठनो के साथ में चर्चा की जानी चाहिए। राज्य में न्यूनतम मजदूरी अन्य पडोसी राज्यो की तुलना में काफी कम है जिसे अन्य राज्यो के समकक्ष किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा विभाग में रिक्त चले आ रहे अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षको के पदो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की गई कि इन पदो को शीघ्र भरे जाने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक में यह भी बिन्दू ध्यान मंे लाया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आयोजित की जाने वाली समझौता वार्ताओं में नियोजक पक्ष बार बार बुलाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होता है तो अधिनियम के प्रावधानो के तहत नियोजक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग की गई साथ ही भवन निर्माण श्रमिको के पंजीयन तथा मण्डल की विभिन्न योजनाओ की क्रियान्विति में आने वाली कठिनाओ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
बैठक में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी श्रम संगठनो के प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देष प्रदान किये तथा श्रम संगठनों से अपील की कि कोराना महामारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए श्रमिकों को मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी बनाये रखने के बारे में जागरूक किया जाये।